पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतू पेड़ पौधों का होना बहुत ही जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरू की गई है। जिस योजना का नाम है बिहार पेड़ लगाओ पैसे पाओ योजना। इस योजना के जरिए आप पेड़ लगाकर 60 रूपए प्रति पेड़ की दर से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते है। बिहार सरकार कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत किसानों को खेतों में फसल उगाने के साथ-साथ पौधे लगाने के लिए भी प्रेरित कर रही है।
क्या है पेड़ लगाओ पैसे पाओ योजना ?
बिहार में सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार पेड़ लगाओ पैसे पाओ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत वन विभाग खेत में फसल के अनुकूल पौधों के बीज मुहैया कराएगा। वन विभाग द्वारा 10 रूपए प्रति पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। कम से कम 50 फीसदी पौधों के संरक्षण पर 3 साल बाद पेड़ लगाने वाले लोगों को सरकार के द्वारा प्रति पेड़ की दर पर 60 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो लोग प्रकृति प्रेमी है और पेड़ लगाना पसंद करते है। ऐसे लोग इस योजना के अंतर्गत पेड़ लगाकर पैसे कमा सकते है।
किस उद्देश्य से शुरू की गई योजना ?
बिहार पेड़ लगाओ पैसे पाओ योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की किसानों की आय में वृद्धि करना और पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से कृषि योग्य जमीन बल फसल के साथ पेड़ लगाने पर भी जोर दिया गया है। जिससे फसल को भी कोई हानि नहीं पहुंचेंगी। जिन किसानों के पास कम जमीन है इस योजना का लाभ उन्हें भी मिल सकता है। फसल खराब होने की स्थिति में इस योजना के जरिए पेड़ों से आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। जिसके लिए जरूरी है कि किसानों को इस योजना के तहत कम से कम 25 पौधे खरीदने होंगे। बिहार सरकार के द्वारा पौधे खरीदने की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
कैसे करें योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन ?
बिहार पेड़ लगाओ पैसे पाओ योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसानों को अपने नजदीकी जिला कार्यालय या फिर प्रखंड कार्यालय में जाना होगा। वहां से आपको एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। अब इस आवेदन फॉर्म में ध्यानपूर्वक सभी जानकारियों को भरना होगा। इसके अलावा जिन दस्तावेजों की जरुरत होगी उन्हों स्व-अभिप्रमाणित करके आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। सबसे आखिर में सभी दस्तावेजों एवं आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा और रसीद प्राप्त करनी होगी।