बेरोजगारी, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सभी राज्य सरकारें कई योजनाएं लागू करती रहती है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के सभी बेरोजगार नागरिकों को हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त होगा।
क्या है मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना ?
मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत किए गए संशोधन से राज्य के शहरी शिक्षित एवं अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। जिससे वे लोग अपनी आजीविका को बनाएं रखने में सक्षम होंगे और जब तक उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। इस योजना के अंतर्गत किए गए संशोधन से सरकार द्वारा की गई रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले युवाओं के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए। तभी लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते है।
युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य क्या है?
मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई युवा स्वाभिमान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को 365 दिन का रोजगार के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशस्त बनाना है जिससे कमजोर वर्ग के युवाओं को आर्थिक सहायता मिल सके और बेरोजगारी की दर में भी कमी आएं। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य लाभार्थियों की रूचि के अनुसार कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर स्थाई रोजगार के काबिल बनाना है।
ऐसे करें योजना हेतू आवेदन!
युवा स्वाभिमान योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने हेतू नए पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका पंजीकरण फॉर्म खुलेगा। इसके बाद आपको पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरना होगा और इसके साथ सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इस आवेदन पत्र के तहत आपको इसे चार भागों में फिल करना होगा। सभी भागों को भरें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। ओटीपी के साथ अपना नंबर भरें और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दें।