PM Kusum Yojana : किसानों के लिए खेती-किसान का काम आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. देश में खरीफ की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। किसान अब फसलों की सिंचाई पर ध्यान दे रहे हैं. इसे देखते हुए किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सरकार इसके लिए पीएम कुसुम योजना चला रही है. इसके तहत किसानों को 3 HP, 5 HP और 10 HP के सोलर पंप पर सब्सिडी दी जाती है.
![PM Kusum Yojana : पीएम कुसुम योजना किसानों को 1200 सोलर पंपों पर मिलेगी सब्सिडी 2 solar sixteen nine](https://yojana247.com/wp-content/uploads/2023/08/solar-sixteen_nine-1024x576.jpg)
सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी से उन्हें सस्ती दर पर सोलर पंप की सुविधा मिल जाती है. सोलर पर सरकार की ओर से 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, जैसे हरियाणा में किसानों को सोलर पंप पर 75 फीसदी सब्सिडी मिलती है, जबकि राजस्थान में 60 फीसदी सब्सिडी दी जाती है. वहीं बिहार में किसानों को सोलर पंप पर 55 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. इस तरह अलग-अलग राज्य अपने यहां तय मापदंडों के मुताबिक सब्सिडी का लाभ देते हैं।
इसी क्रम में हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार की ओर से किसानों को 1200 सोलर पंपों पर सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना में चयनित किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वहीं अगर आप एसटी, एससी वर्ग के किसान हैं तो सरकार आपको रुपये की अतिरिक्त टॉप-अप राशि दे सकती है. सोलर पंप लगाने के लिए 45,000 रुपये का अनुदान
आवश्यक दस्तावेज (Document)
- किसान के आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- आवेदन पात्रता सत्यापन प्रमाण-पत्र
- किसान द्वारा शपथ पत्र
- सौर पंप के लिए कार्यदार्यी फर्म द्वारा तकनीकी रिपोर्ट
- किसान की अपनी भूमि की जमाबंदी या पासबुक की फोटोकॉपी
- किसान के क्षेत्र में सबंधित डिस्कॉम में कृषि कनेक्शन प्राप्त करने की सूची में अंकन होने या नहीं होने का प्रमाण-पत्र
- सूचीबंद आपूर्तिकर्ता फर्म का बिल अथवा प्रफोर्म इनवॉइस/कॉटेशन एवं डिजाइन मेप
- त्रि-पार्टी अनुबंध
- सिंचाई के स्त्रोत की जानकारी
सोलर पंप के लिए अब तक कितने किसानों ने आवेदन किया
अब तक जिले के 1923 किसानों द्वारा सोलर पंप के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद नियमानुसार सही पाये गये आवेदकों को ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी। लेकिन, निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसका निर्धारण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। ऐसे में सरकार 1200 पात्र किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ देगी।
सोलर पंप की खरीद पर आप सब्सिडी का उठा सकते हैं लाभ
अगर आप भी किसान हैं और सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर किसानों से आवेदन मांगे जाते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको समय-समय पर ट्रैक्टर जंक्शन की खबरों के जरिए भी देते रहते हैं। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. सोलर पंप के लिए भरे गए आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न कर आप इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. सोलर पंप के लिए आवेदन करने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
1200 सोलर पंपों पर दी जायेगी सब्सिडी
उपनिदेशक उद्यान के अनुसार जिले में पीएम कुसुम योजना के घटक-बी के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 1200 सोलर पंप संयंत्र बागवानी आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान जयपुर द्वारा दिये जायेंगे। लक्ष्य दे दिया गया है। योजना के तहत किसानों को नियमानुसार अनुदान दिया जायेगा। योजना के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए किसानों का चयन किया जाएगा
किसानों को कहां से देनी होगी सोलर पंप की रकम
जिन किसानों ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, यदि उन किसानों को प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है, जिन्हें राज किसान साथी पोर्टल पर दिए गए लिंक के अनुसार ई-मित्र या ईसीएस के माध्यम से उनके हिस्से की राशि प्राप्त होगी। या डीडी के माध्यम से जिला बागवानी विकास समिति के बैंक खाते में जमा करें। वहीं किसान योजना की प्रामाणिक जानकारी क्षेत्र के उद्यानिकी एवं कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों एवं जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों को कहां करनी होगी सोलर पंप के लिए राशि
जिन किसानों ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, यदि उन किसानों को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाती है, तो उन्हें राज किसान साथी पोर्टल पर दिए गए लिंक के अनुसार ई-मित्र या ईसीएस के माध्यम से उनकी हिस्सेदारी की राशि प्राप्त होगी। अथवा डीडी के माध्यम से जिला उद्यानिकी विकास समिति के बैंक खाते में जमा करें। वहीं किसान योजना की प्रामाणिक जानकारी क्षेत्र के उद्यान एवं कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों तथा जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं