Pump Connection Scheme : सरकार द्वारा किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई में सुविधा प्रदान करने के लिए कई प्रकार की सिंचाई योजनाएं चलायी जा रही हैं। कृषि पंप कनेक्शन की मदद से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल रही है। इससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है. जिन किसानों के पास कृषि पंप हैं, उन्हें स्थाई बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है और इसके लिए सरकार किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दे रही है. इस तरह से देखा जाए तो राज्य सरकार की इस योजना के तहत किसानों को आधी दर पर कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है. इच्छुक किसान यदि कृषि पंप के लिए स्थाई बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। किसानों को कृषि पंप कनेक्शन का लाभ निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के अनुरूप प्रदान किया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज (documents)
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- बी-1 या खसरा खतौनी की कॉपी
क्या है कृषि पंप कनेक्शन योजना ( Pump Connection Scheme )
राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए एक नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना है। सरकार ने इसी महीने हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन लेने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, यानी आधी कीमत पर कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ कृषक समूहों को दिया जायेगा। इसमें 5 से 10 किसान एक साथ जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं.
इस योजना के तहत किसान 3 हार्स पावर या इससे अधिक क्षमता का स्थाई कृषि पंप कनेक्शन ले सकते हैं। यह योजना दो वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के करीब 10 हजार किसानों को लाभ दिया जाएगा. इसमें किसान को कृषि पंप कनेक्शन की लागत का केवल 50 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा।
योजना के तहत कृषि पंपों पर 50 फीसदी सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?
स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के तहत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्रदान किया जायेगा. इसके तहत बिजली बुनियादी ढांचे के विकास लागत का केवल 50 प्रतिशत संबंधित किसान या किसान समूह को देना होगा। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी और 10 प्रतिशत राशि बिजली वितरण कंपनी देगी। इस प्रकार किसानों को कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किये जायेंगे। इस योजना के तहत, वितरण कंपनी 11 केवी लाइन को अधिकतम 200 मीटर की दूरी तक विस्तारित करेगी और किसानों और किसानों के समूहों को तीन हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी। लाइन का विस्तार केबल के जरिये किया जायेगा. योजना के अंतर्गत समस्त सामग्री सहित अधोसंरचना विस्तार का कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा पंप योजना के लिए लगाई गई लाइनों, ट्रांसफार्मर आदि का रखरखाव भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन? ( Pump Connection Scheme )
कृषि पंप कनेक्शन के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसान इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://portal.mpcz.in/web/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी ऑनलाइन भेजनी होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं और योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।