UP Divyangjan Shadi Vivah Protsahan Yojana 2024: देश में दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित होती है। इसी तरह की एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी की गई है। जिसके तहत यूपी के दिव्यांग जोड़े को राज्य सरकार की ओर से विवाह के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। जिसका नाम दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 हैं।
इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपति में से यदि युवक विकलांग है,तो ऐसी स्थिति में युवक को 15,000 रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और यदि युवती विकलांग है तो सरकार द्वारा 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत यदि दम्पत्ति में दोनों ही विकलांग स्थिति में है तो उन्हें 35,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
इस योजना में यदि जोड़े में से कोई एक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तो वह भी इस योजना के पात्र माने जाएगे। इस योजना के अंतर्गत विकलांग युवक और युवतियों को शादी हेतू सरकार की ओर से मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट पंहुचाई जाएगी।
UP Divyangjan Shadi Vivah Protsahan Yojana 2024: योजना के अंतर्गत आरंभ हुई आवेदन प्रक्रिया
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना को राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत विभाग के द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में दिव्यांग दंपत्ति में से पुरुष के दिव्यांग होने पर 15,000 रुपए की आर्थिक मदद और महिला के दिव्यांग होने पर 20,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी।
योजना का नाम | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसके द्वारा शुरू हुई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | शारीरिक रूप से विकलांग नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना |
लाभ | आर्थिक सहायता |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | http://divyangjan.upsdc.gov.in/ |
UP Divyangjan Shadi Vivah Protsahan Yojana 2024: उद्देश्य
यह आपको पता ही है, कि विकलांगों के पास आय के साधन बेहद कम होते है। यहां आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से उनकी शादी में भी परेशानी आती है। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य सरकार विकलांग युवक और युवतियों को शादी के लिए 35,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के संचालित होने से जहां एक ओर दिव्यांगों को आर्थिक सहायता मिलेगी, वहीं दिव्यांग नागरिकों के साथ सामान्य नागरिक भी शादी करने हेतू प्रोत्साहित होंगे।
UP Divyangjan Shadi Vivah Protsahan Yojana 2024: दस्तावेज एवं पात्रताएं
- आवेदक और आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हो।
- आवेदकों को अपने विवाह का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करना हैं।
- दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 % या अधिकतम 100 प्रतिशत हो।
- दोनों का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता का प्रमाण-पत्र (Handicapped Certificate)
- शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Marriage Registration Certificate)
- राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- युवक-युवती की आयु कम से कम 18 और 21 साल हो।
UP Divyangjan Shadi Vivah Protsahan Yojana 2024: ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?
- आवेदक को सर्वप्रथम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके होमपेज पर ‘पंजीकरण /आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करे” पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज पर आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी (जैसे आवेदक ,जनपद ,शहरी ग्रामीण क्षेत्र आदि) दर्ज कर सबमिट करें।
- इस तरह आपकी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी।
- पंजीकरण के बाद एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, जिसे आपको सुरक्षित रखना है।