Uttarakhand Vidhwa Pension Scheme: हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं है, जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और उनके पति की भी मृत्यु हो चुकी हैं। ऐसे में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी बात को ध्यान में रखकर उत्तराखंड राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।
Uttarakhand Vidhwa Pension Scheme क्या है उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ?
उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए 1000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। इस पेंशन की राशि का भुगतान लाभार्थी महिलाओं को मासिक आधार पर सीधे उनके बैंक अकाउंट में किया जाता है। राज्य सरकार की इस योजना से मिलने वाले लाभ को लेने के लिए लाभार्थी महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली है तो वह महिला इस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं मानी जाएगी।
क्या है विधवा पेंशन योजना Uttarakhand Vidhwa Pension Scheme का उद्देश्य ?
उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू हुई इस योजना की शुरुआत समाज कल्याण विभाग के सहयोग से की गई है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की बेसहारा विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन देना है। ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है,वे महिलाएं इस योजना के तहत आवदेन करके मासिक पेंशन योजना का लाभ उठा सकती है। भारत देश में विधवा महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है और कभी कभी तो ऐसे हालात हो जाते है कि अपने ही घर में उन्हें खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता हैं। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई है। जिसके अन्तर्गत विधवा महिलाओं को हर माह 1000 रुपए की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। जिसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष है।
योजना के लिए आवेदन करने हेतु जरूरी दस्तावेज
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, स्थाई निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, बैंक अकाउंट की डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssp.uk.gov.in/ पर जाएं। उसके बाद आपके सामने वेबसाइड का होमपेज खुलेगा। अब वेबसाइट के होमपेज पर आपको नागरिक सेवाओं के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप अब आवेदन करे, स्थिति जाने के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे। अब इन ऑप्शन्स में से नया ऑफलाइन आवेदन करें https://ssp.uk.gov.in/downloads.aspx के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके अब स्क्रीन पर विभिन्न पेंशन योजनाएं की सूची खुलेगी। इन योजनाओं की लिस्ट में से आप विधवा पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करें और उसे डाउनलोड https://pmmodischeme.in/wp-content/uploads/2022/04/Widow.pdf पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप के आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें। फिर आवेदन-पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को भरें और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अटैच करें। उसके बाद सभी आवदेन पत्र और संलग्न किए सभी दस्तावेजों को अपने नजदीकी संबंधित कार्यालय में जमा करें।