Education Loan: हरियाणा में उच्च शिक्षा पर लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज पर मिलेगी सब्सिडी, इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
हरियाणा में शिक्षा ग्रहण कर रही महिलाओं के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है
राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज पर 5 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला किया है
यदि बैंक 9.25% की ब्याज दर पर ऋण देते हैं, तो महिलाओं को केवल 4.25% ब्याज अपनी जेब से देना होगा
जबकि शेष 5% राशि महिला विकास निगम द्वारा भुगतान की जाएगी
महिला विकास निगम की पहल पर उच्च शिक्षा विभाग ने छात्राओं को ऋण सब्सिडी के लिए सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और सरकारी कॉलेजों, सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं
महिलाओं एवं बालिकाओं को उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला विकास निगम ने ‘शिक्षा ऋण योजना’ लागू की है
आमतौर पर सीमित संसाधनों, कॉलेज की भारी फीस और बैंकों से शिक्षा ऋण पर
ब्याज के बोझ के कारण छात्राएं व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं
ऐसे में एजुकेशन लोन के बोझ से राहत देने के लिए 5 फीसदी ब्याज सब्सिडी योजना शुरू की गई है
इस योजना के तहत वे छात्राएं जो हरियाणा की मूल निवासी हैं और हरियाणा सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बेटियां और पत्नियां जो देश और विदेश में कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, पात्र होंगी
यदि हरियाणा के बाहर अस्थायी रूप से रहने वाले कर्मचारियों के आश्रित ऋण लेना चाहते हैं, तो वे बैंक से ऋण ले सकते हैं