मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के विकलांगों को लाभ पहुंचाने हेतू विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से राज्य के विकलांग लोगों को सरकार के द्वारा 500 रुपए पेंशन राशि के रूप में आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। ताकि राज्य के विकलांग व्यक्ति अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अगर आप मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। यह योजना राज्य के विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
विकलांग पेंशन योजना के तहत मिलेगी पेंशन राशि
मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के विकलांगों को 500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल उन विकलांग व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो 40 प्रतिशत या फिर उससे अधिक विकलांग हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको मध्यप्रदेश की सामाजिक सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा,जहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
क्या है विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य?
मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे कोई भी विकलांग व्यक्ति अपने परिवार पर निर्भर ना रहे और वह आत्मनिर्भर बन पाएं। विकलांगों के पास आय का कोई और साधन नहीं होता है, जिसके लिए उनको दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता हैं। उनकी स्थिति आर्थिक रूप से भी अच्छी नहीं रहती है। जिसके लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है,जिससे वे लोगइस योजना का लाभ लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते है।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,विकलांग प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, फोन नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए ।
ऐसे करें योजना के लिए आवेदन !
एमपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाना होगा। अब इसके होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक नया पेज दिखेगा। जिस पर आपको पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेगें वैसे ही आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। जहां पर आपको जिला का नाम, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी जैसे कुछ जरूरी जानकारियां भरनी होगी और पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिसमें आपको सभी जरूरी जानकारियां भरनी हैं और फॉर्म को सबमिट करना है। फिर आपको सारे डॉक्युमेंट्स अपलोड करने है। I
कैसे करें योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन?
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हो, वे इस योजना हेतू ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको सबसे पहले जिला पंचायत कार्यालय में जाना है और आवेदन फॉर्म लेना है। फिर फॉर्म में पूछे गए सभी जरूरी जानकारियों को भरना है और मांगे गए दस्तावेजों को अटैच कर कार्यालय में ही जमा कर देना है। उसके बाद आपका एमपी विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर दिया जाएगा और 15 दिनों के भीतर ही आपको पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगा।