Atmanirbhar Haryana Yojana: देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने हेतू समय-समय पर सरकार के द्वारा कई सारी योजनायें शुरू की जाती हैं। इसी तरह की एक योजना हरियाणा सरकार के द्वारा भी शुरु की गई है। जिसका नाम आत्मनिर्भर हरियाणा योजना है। इस योजना के माध्यम से, जो बेरोजगार लोग अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक है उनको 15000 तक का लोन 2 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गच वे सभी लोग ऋण ले सकते है, जो अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते है। इस योजना का मदद से राज्य में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी की दर में कमी आएगी।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2023 क्या है?
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में तीन लाख लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल वे लोग ही ले सकते है, जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है। इस योजना को कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान बेरोजगार हुए लोगों आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकें और देश को विकास और तरक्की की ओर ले जा सके। हरियाण डीआरआई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चार प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता था लेकिन अब आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2023 के अंतर्गत आपको केवल 2 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। ताकि आप अपना व्यवसाय सही से स्थापित कर पाएं।
क्या है 15000 रुपये लोन योजना का उद्देश्य?
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करना और स्वरोजगार को बढ़ाना है। राज्य में रोजगार की कमी होने पर बेरोजगार युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं। इससे राज्य की आय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पिछले कोरोना संक्रमण के कारण देश में कई लोग अपने रोजगार से हाथ धोए बैठे हैं। ऐसी स्थिति में यह योजना हरियाणा के लोगों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। इसके अंतर्गत राज्य के कमजोर वर्ग के लोग जो बेरोजगार है। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को कम से कम ब्याज की दर पर लोन प्राप्त हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के तीन लाख लोगों को लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लाभ लेकर कई लोग अपना छोटा कारोबार शुरू कर सकते है। ताकि आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़े।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज एवं पात्रता
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट नंबर और पहचान पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
योजना में आवेदन हेतू पात्रता
इस योजना का लाभ केवल वे लोग ही ले सकते है जो हरियाणा के स्थाई निवासी हो। जिन लोगों का पहले ही खुद का व्यवसाय है ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ लेने योग्य पात्र नहीं माने जाएगे। ऐसे लोग, जिन्होंने पहले बैंक से ऋण ले रखा है और उसको चुका नहीं पाए है। वे लोग भी इसका लाभ नहीं ले सकते है। अगर आप बैंक डिफॉल्टर है तो इस योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
कैसे करें योजना में ऑनलाइन आवेदन?
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतू सबसे पहले योजना का आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब आपके सामने एक होम पेज खुलेगा। जिस पर आपको एक लिंक दिखाई देहा बैंक ऋण के लिए आवेदन के लिए यहां क्लिक करें। अब अगले पेज पर ऋण के प्रकार, अपनी बैंक का नाम, जिल और शाखा को चुने। अब अपनी सहमति देकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। यहां आपको आपना आधार नंबर भरना और बायोमेट्रिक या ओटीपी से वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा। अब आपको इसमें मांगी गयी सभी जानकारियां भरनी है और सबमिट कर देनी है।