Crop Assistance Scheme: फसल सहायता योजना के अंतर्गत सब्जियों को भी शामिल किया गया है और अब सब्जी की फसल के नुकसान पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि सब्जियां एक नकदी फसल है, कई किसान अनाज की जगह सब्जियों की खेती करना पसंद करते हैं क्योंकि इससे किसानों को एकमुश्त आय होती है और बाजार में तुरंत बिकने के कारण किसान सब्जियां बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों को अक्सर अनाज की बिक्री में बिचौलियों के पास जाना पड़ता है, जिसके कारण किसान को बिचौलियों को मार्जिन भी देना पड़ता है और इस तरह किसान की आय कम हो जाती है।
किसान सब्जियों को खेत से बाजार तक ले जाकर सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं, इससे किसान का मुनाफा दोगुना हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से किसान सब्जियों की खेती करना पसंद करते हैं ताकि किसानों की आमदनी अच्छी हो सके। सरकार भी किसानों को सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है, यही वजह है कि सरकार ने किसानों को सब्जी की खेती में होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा देने की घोषणा की है.
हमने इस पोस्ट में हम सब्जी की खेती में नुकसान का मुआवजा कैसे मिलेगा इस पर चर्चा करेंगे। फसल सहायता योजना का लाभ कैसे उठायें, योजना की पात्रता, योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया, कितना मुआवजा मिलेगा, किस किसान को मिलेगा आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है.
किन किसानों को मिलेगा लाभ/पात्रता
बिहार फसल सहायता योजना के अंतर्गत बिहार के किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। जो बिहार के पंजीकृत किसान हैं और उनके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र और बिहार का किसान पंजीकरण नंबर है। वे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं. यदि आपने अभी तक किसान पंजीकरण नहीं कराया है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट डीबीटी एग्रीकल्चर पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। हम आगे रजिस्ट्रेशन करने के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
क्या हैं जरूरी दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- कृषक पंजीकरण पत्र / संख्या
- बैंक पासबुक
- किसान का मोबाइल नंबर
- स्वघोषणा पत्र
- एलपीसी या राजस्व रसीद (31-03-2022 के बाद का)
- ईमेल आईडी ( यदि हो )
कितनी मिलेगी सहायता
बिहार फसल सहायता योजना के तहत उन किसानों को सहायता देने का प्रावधान है जिनकी सब्जी की फसलें कुछ प्रतिशत तक नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अगर किसान की फसल 20% तक या 20% से ज्यादा खराब हो जाती है तो सरकार सहायता देगी. सहायता राशि का ब्यौरा इस प्रकार है.
- 20% या 20% से कम फसल खराब होने पर सरकार की ओर से 7500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे.
- 20% से अधिक फसल क्षति होने पर सरकार 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देगी.
कैसे मिलेगा लाभ
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Login.aspx पर जाएं. आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए ब्राउज़र में इस लिंक को खोलें।
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना में पंजीयन कराएं। रजिस्टर करने के लिए इस लिंक https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Register.aspx को खोलें। और किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करें और पासवर्ड बनाएं और लॉग इन करें।
- लॉगइन करने के बाद योजना का फॉर्म भरें और इस तरह आप सब्जियों और अन्य फसलों के नुकसान के बदले सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
- अगर आप बिहार के पंजीकृत किसान नहीं हैं तो डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/ को खोलें.
- किसानों की सहायता के लिए सहकारिता विभाग का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 0612-2200693,1800-1800-110.