Haryana Kanyadan Yojana 2023: ये तो आप सभी जानते है कि कन्यादान करना गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा दान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के कमजोर और गरीब परिवार की बेटियों को उनकी शादी के वक्त आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से सरकार के द्वारा बेटी की शादी के लिए आवेदक के परिवार को 51,000 रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार अपनी कन्या का विवाह अच्छे से करा सकते हैं।
Haryana Kanyadan Yojana 2023 क्या है हरियाणा कन्यादान योजना ?
इस योजना को शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग के परिवार की कन्याओं को योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा विधवा महिलाओं की बेटियों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता हैं, जिनके पास पति की मृत्यु के बाद आमदनी का कोई जरिया नहीं होता। पहले इस योजना में दी जाने वाली धनराशि 40,000 रूपए तय की गई थी। लेकिन बाद में सरकार ने इसको बढ़ाकर 51000 रूपए कर दिया था। सभी आवेदक विवाह शगुन योजना हरियाणा फॉर्म पीडीएफ भरने के बाद ही लाभ ले सकते हैं।
क्या है हरियाणा कन्यादान योजना का उद्देश्य ?
हरियाणा कन्यादान योजना को जारी करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के कम आय वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की कन्याओं को योजना के जरिए से लाभान्वित करना है। जिससे इन परिवारों को कन्या के विवाह में होने वाले खर्चों में आर्थिक मदद मिल सके और वह भी अपनी बेटियों का शादी आसानी से करवा सकें। इस योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकते है। लेकिन इसका लाभ बालिका को 18 वर्ष की आयु होने पर ही दिया जाएगा। ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म किया जा सकेगा और परिवार को विवाह के लिए मिलने वाली सहायता राशि से होने वाले खर्चे पर बड़ी राहत मिलेगी।
Haryana Kanyadan Yojana 2023 में आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी जरूरी दस्तावजों जैसे आवेदक का आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र, तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो का होना अनिवार्य है।
हरियाणा कन्यादान योजना की पात्रता
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। इसका लाभ केवल बीपीएल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे, आर्थिक रूप से कमजोर और सभी पात्र वर्ग के परिवार की बालिकाओं को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आवेदक परिवार की सिर्फ दो लड़कियों को ही लाभ दिया जाएगा। इसके तहत विधवा महिला भी पुनर्विवाह के लिए आवेदन कर सकते है लेकिन अगर उन्होंने पहले लाभ नहीं लिया हो तो। इसमें आवेदन करने वाले की बेटी की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसका लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आमदनी एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
कैसे करें योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ?
इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को सबसे पहले अन्तोदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharayana.gov.in पर जाना होगा। आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुलेग। अगर आप पहले से ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो आप अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें और अगर आप पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हैं,तो आप New user ? Register Here पर क्लिक करें। आपके सामने न्यू पेज ऑपन होगा, जिसमें आप अपना नाम,ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और अपने राज्य हरियाणा का चयन करें। फिर कैप्चा कोड भरकर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त होंगे। फिर ओटीपी को दिए स्थान पर भरे और कैप्चा कोड को भी भरना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।फिर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।
कैसे करें योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन ?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को अन्तोदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in पर जाना होगा। फिर होम पेज पर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा। जिसके बाद आपके सामने बहुत सी योजनाओं की लिस्ट खुलेगी। फिर आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के विकल्प पर क्लिक करें। जिसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा।अब फॉर्म में पूछी हुई सभी जानकारी जैसे आपकी व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा। सभी जानकारियों को भरने के बाद नीचे डिक्लेरेशन बॉक्स में I Agree पर क्लिक करें और दिए गए कैप्चा कोड को भरें। फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके फॉर्म की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। फिर सभी दस्तावेजों को अपलोड करके सेव कर दे और फॉर्म को सबमिट कर दें। इस तरह आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर फॉर्म के प्रिंट के साथ सभी दस्तावेजों को डाउनलोड कर ले और अपने जिला कार्यालय में जमा कर दें।