Krishi Yantra Anudan Yojana : खरीफ फसलों का सीजन चल रहा है. इस दौरान किसानों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. इसी कड़ी में कृषि मशीनरी सब्सिडी योजना के तहत किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी पर सरकार की ओर से 50 फीसदी तक यानी आधी कीमत पर सब्सिडी दी जा रही है. लेकिन कृषि यंत्र दिये जा रहे हैं. किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और बेहद किफायती दामों पर कृषि मशीनरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सहकारी समितियों, एफपीओ और कस्टम हायरिंग सेंटरों को 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि मशीनरी उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान सरकार से मिलने वाली भारी सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं
आज हम अपने लेख के माध्यम से कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत राज्य के किसानों को किन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, इन कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी का लाभ कैसे मिलेगा इसकी जानकारी दी जा रही है। आवेदन करना है, आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इत्यादि।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों (documents) की होगी आवश्यकता
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- आवेदक का मतदाता पहचान पत्र
- आवेदक का पैन कार्ड
- आवेदक किसान का बैंक खाता विवरण इसके लिए पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
- ट्रैक्टर आरसी
- पटवारी की रिपोर्ट
- किसान का पासपोर्ट साइज का फोटो
- किसान का रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर आदि।
Krishi Yantra Anudan Yojana कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी के लिए क्या है पात्रता और शर्तें
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सहकारी समितियों, एफपीओ और कस्टम हायरिंग सेटर्स सहित किसानों को सब्सिडी पर कृषि मशीनरी प्रदान की जा रही है। इसके लिए जो पात्रता और शर्तें रखी गई हैं वे इस प्रकार हैं
- आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए. दूसरे राज्य के किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- आवेदन करने वाले किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन होना जरूरी है.
- जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों के दौरान सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त किए हैं, वे किसान योजना के अनुसार समान कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। इन्हें अन्य कृषि मशीनरी के लिए भी लगाया जा सकता है।
कितनी मिलेगी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ?
कृषि यंत्र अनुदान योजना (krshi yantra anudaan yojana) के तहत किसानों को राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है. किसान योजना में आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसमें किसान को खुद जीएसटी देना होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी. बता दें कि सरकार की ओर से कृषि यंत्रों की लागत मूल्य पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है
किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी (subsidy)
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 25 लाख रुपये तक की लागत वाली मशीनें शामिल की गई हैं। इसमें लेजर लैंड लेवलर मशीन, स्ट्रॉ बेलर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ट्रैक्टर चलित स्पेयर, पैडी ट्रांसप्लांटर, राइस ड्रायर, ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर, मोबाइल श्रेडर, ट्रैक्टर पावर वीडर, रोटावेटर, रीपर बाइंडर जैसी मशीनें शामिल की गई हैं। किसान इस योजना में आवेदन कर इन मशीनों पर भारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कहां करना होगा आवेदन
अगर आप हरियाणा के किसान हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharynacrm.com/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।