देश के किसानों के हित के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कोई ना कोई योजना लेकर आती रहती है ऐसे में उद्यानिकी विभाग किसानों को उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। गौरतलब है कि बागवानी की खेती में किसानों को काफी लाभ मिलता है. लागत भी कम है. यही वजह है कि सरकार ने हाल ही में लीची जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी की घोषणा की है.
सामान्य अनाज की खेती से किसानों को ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता, यही वजह है कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों की मदद की जा रही है. योजना के तहत एक हेक्टेयर में फलदार पौधे लगाने पर सरकार किसानों को अनुदान दे रही है. हम अपनी इस पोस्ट में किसानों को कितनी अनुदान राशि दी जाएगी, किसानों को कैसे अनुदान मिलेगा, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के बारे में, योजना की पात्रता, लाभ की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- भू लगान रसीद
- किसान पंजीकरण नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- इमेल आईडी ( यदि हो )
किन किसानों को मिलेगा अनुदान / पात्रता
बिहार के किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बिहार के वे किसान जो राज्य के स्थायी निवासी हैं और उनके पास निवास प्रमाण पत्र है। साथ ही जिनके पास कृषि के लिए भूमि है, वे इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं।
कितना मिलेगा अनुदान
योजना के अंतर्गत बागवानी अनुदान के लिए आवेदन करने पर किसान को लीची एवं अन्य फलदार पौधों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान अधिकतम एक हेक्टेयर के लिए ही मिलेगा, जो अधिकतम 62,500 रुपए होगा। यानी एक एकड़ में अधिकतम 1 लाख 25 हजार रुपये की लागत पर 62,500 रुपये का अनुदान मिलेगा. अनुदान तीन किश्तों में दिया जायेगा। प्रथम वर्ष में 60% तथा दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 20% अनुदान राशि दी जायेगी। किसानों को यह राशि तभी दी जाएगी जब पौधे 80 से 90 प्रतिशत सुरक्षित होंगे। यदि पौधे 80 से 90 प्रतिशत तक संरक्षित नहीं होंगे तो किसान इस अनुदान के पात्र नहीं होंगे।
यह है आवेदन प्रक्रिया
राज्य में हरियाली वाले पेड़-पौधों की संख्या बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान बिहार बागवानी विभाग में आवेदन कर सकते हैं। किसान इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए www.horticulturebihar.gov.in पर जा सकते हैं। और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करके आप योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना की समीक्षा स्थानीय उद्यान विभाग द्वारा की जायेगी तथा पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर लाभ दिया जायेगा। अगर इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।