MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023: हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है,जहां पर कई लोग खेती करते है और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सरकार के द्वारा उन किसानों के पुत्र पुत्रियों को प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएं संचालित होती रहती हैं। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी की गई हैं, जिसका नाम है एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। इस योजना के तहत किसानों के पुत्र और पुत्रियों को अपना खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि वे लोग आत्मनिर्भर बन सके।
क्या है मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023?
राज्य के कृषक के पुत्र पुत्रियों के लिए एमपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत कृषक के पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने हेतु सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता सिर्फ नया उद्यम स्थापित करने पर ही प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के पुत्र पुत्री अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जिससे उन्हें किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।
कृषक उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषक के पुत्र एवं पुत्रियों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर कृषक के पुत्र एवं पुत्रियां अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बन सकेगी। इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग को पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत तथा बीपीएल वर्ग को पूंजीगत लागत का 20 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा। ताकि राज्य के नागरिक अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित होंगे और इससे बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आएगी।
योजना के लिए पात्रता एवं डॉक्युमेंट्स
इस योजना (MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023) में आवेदन करने के लिए आवेदक को एमपी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम दसवीं कक्षा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लाभार्थी के माता पिता के पास अपनी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए और वह इनकम टैक्स नहीं देता होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा की मार्कशीट,आयु का प्रमाण,पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,मोबाइल नंबर,राशन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे जरुरी डॉक्युमेंट्स होने चाहिए।
कैसे करें कृषक उद्यमी योजना के लिए आवेदन?
इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब उसके होम पेज पर योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना है। एक न्यू पेज पर आपको साइन अप के विकल्प पर क्लिक कर अपनी सभी जानकारी भरनी है और तथा कैप्चा कोड दर्ज करना है।फिर साइन अप नाउ के क्लिक करना होगा।