Mukhya Mantri Swavalamban Yojana: बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर रोज नई-नई योजनाएं लॉन्च करती रहती है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इसके तहत लोगों को नया कारोबार शुरू करने में काफी मदद मिलेगी। इसके जरिए लोग ना केवल अपना बिजनेस शुरू कर रहे है,बल्कि कई बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे है। जिला उद्योग विभाग के अधिकारी भी इस योजना को लोगों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस योजना के माध्यम से लोगों का अपना बिजनेस शुरू करने का सपना साकार हो सकेगा।
Mukhya Mantri Swavalamban Yojana क्या है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना?
अगर बात की जाएं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना Mukhya Mantri Swavalamban Yojana की, तो इस योजना के माध्यम से लोग स्व-रोजगार स्थापित कर सकते है। इसके तहत जो आवेदनकर्ता उद्योग सर्विस सेक्टर व्यवसाय स्थापित करना चाहते है, ऐसे लोगों को राज्य सरकार की ओर से लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। लोगों को 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अंतर्गत लोगों के द्वारा लिए गए 40 लाख रूपए के लोन पर 3 साल तक के ब्याज़ में 5% तक की छूटी मिलेगी। यदि आवेदनकर्ता 60 लाख रूपए तक का बिजनेस शुरू करता है। तो उसको सस्ते दाम पर जमीन मुहैया कराई जाएगी। आवेदनकर्ता को यह लोन राशि 5 से 7 साल के बीच लौटानी होगी। इस योजना के लिए आवेदन करने हेतू आवेदनकर्ता को इधर-उधर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह आसानी से अपने मोबाइल या कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
कौन-कौन से बिजनेस शुरू करने के लिए मिलता है लोन?
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत गेस्टहाउस, दुकान, कोल्ड स्टोर, जेसीबी, पेट्रोल पंप, ऑटो रिपेयरिंग, स्वास्थ्य क्लीनिक, ब्यूटी पार्लर, बेकरी, रेस्टोरेंट, लेखा परामर्श केंद्र, लोकमित्र केंद्र, भंडारण और गोदाम, डीजे एवं साउंड सिस्टम, बीपीओ, लॉन्डरी सेवा, ईको टूरिस्म, टेंट हाउस, डेयरी फार्म और ट्रैवल एजेंसी जैसे कई और अन्य बिजनेस शुरू करने के लिए आवेदक को एक करोड़ तक का लोन मिलता है।
Mukhya Mantri Swavalamban Yojana मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है ?
इस योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में बेरोजगारी को खत्म किया जा सके और देश के सभी नागरिकों को रोजगार मिल सके। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएं। केंद्र और राज्य सरकार नागरिकों को रोजगार देने के लिए हमेशा ही प्रयास करती रहती है। जिससे उनको परेशानी ना हो। इस योजना के माध्यम से जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते है। लेकिन उनके पास पैसे नहीं है और आर्थिक स्थिति भी खराब है। उन लोगों को सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन लोगों को लोन पर निर्धारित सब्सिडी भी मिलेगी। जिससे उनको आर्थिक मदद मिल सकेगी, और वह अपना बिजनेस शुरू कर रोजगार पैदा कर सकें।
योजना के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक का हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। जिनकी उम्र 18 से 45 साल होगी, वे लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। राज्य के पुरूष, महिलाएं और विधवा महिलाएं इस योजना के अंतर्गत अपना बिजनेस स्थापित कर सकते है। आवेदन करते वक्त आवेदक के पास अपने सभी जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता बेरोजगार होना चाहिए उसके पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं होना चाहिए।
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें अप्लाई ?
अगर आवेदनकर्ता हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2023 के लिए आवेदन करना चाहता है। तो सबसे पहले आवेदनकर्ता मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आधिकारिका वेबसाइट http://mmsy.hp.gov.in पर जाएं। जिसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुलेगा। उस होम पेज पर आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, अपना नाम, पता और कैप्चा कोड भरना है। सभी जानकारी भरने के बाद आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म ऑपन होगा। जिसमें पूछी गई सभी जानकारी को भरना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन क्लिक करते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।