Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023: पुत्री की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। ऐसे ही एक योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी शुरू की गई हैं। जिसका नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना रखा गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश की बेटियों को विवाह के अवसर पर 200000 रूपए की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतू जिले के कलेक्टर या सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारण प्रपत्र पेश कर सकते हैं।
यह योजना प्रदेश की बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार सिद्ध होगी। इस कल्याणी विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। देश के नागरिकों को अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए ऋण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का उद्देश्य क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बेटियों के विवाह पर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा 200000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में बेहद कारगर सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त इस कल्याणी विवाह योजना से प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। अब बेटी के परिवार के किसी भी सदस्य को बेटी के विवाह के लिए किसी से ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता बेटी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए वितरित की जाएगी।
कल्याणी विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं क्या है?
- मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एमपी कल्याणी विवाह योजना संचालित की जाती है।
- प्रदेश की पुत्रियों को शादी के अवसर पर 200000 रूपए की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक अकाउंट में वितरित की जाती है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतू जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
- यह योजना प्रदेश की बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित होगी।
- इस योजना से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- देश के नागरिकों को अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
कल्याणी सहायता योजना में आवेदन करने के लिए क्या है जरूरी पात्रता?
- मध्य प्रदेश की मूल निवासी बेटियां ही इस योजना में आवेदन कर सकती है।
- आवेदक पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- पुत्री आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
- कोई शासकीय कर्मचारी या अधिकारी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
- परिवार पेंशन प्राप्त करने हेतू पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतू पात्र नहीं है।
योजना से सम्बंधित दस्तावेज कौन कौन से हैं?
आधार कार्ड,निवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,आयु का प्रमाण,पासपोर्ट फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और राशन कार्ड आदि डॉक्युमेंट्स आवेदक के पास होने चाहिए।
ऐसे करें कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन !
- सर्वप्रथम आपको अपने जिले के कलेक्टर या सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के तहत आवेदन करने हेतू आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब आवेदन फॉर्म में सभी अहम जानकारियों को दर्ज करना है और सभी महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स अटैच करने होंगे।
- इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से फॉर्म प्राप्त किया है।
- तो इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति दिए गए लिंक http://socialjustice.mp.gov.in/ पर क्लिक करें।