PM Fasal Bima Yojana Haryana : भारी बारिश और बाढ़ के कारण गन्ना किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है. लेकिन इस बीच गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है कि गन्ना किसानों को न सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार किसानों को प्रति एकड़ 12,500 रुपये अतिरिक्त मुआवजा भी देगी. गन्ना किसानों की कई फसलें बर्बाद हो गई हैं. कहीं 50% तो कहीं 75% गन्ने की फसल लाल सड़न रोग और बाढ़ से प्रभावित होती है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है. सरकार ने बाढ़ और भारी बारिश के कारण हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए यह कदम उठाया है. पहले किसानों को गन्ने की फसल के नुकसान पर कम मुआवजा दिया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की जगह 12,500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की घोषणा की है
किसानों को मिलेगा कितना पैसा?
75% तक फसल नष्ट होने पर किसानों को 12,500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा किसान अपनी फसल हानि प्रतिशत के आधार पर भी बीमा का दावा कर सकते हैं। बीमा कंपनी के अधिकारी आपकी फसल के नुकसान प्रतिशत के आधार पर एक रिपोर्ट बनाएंगे और कंपनी द्वारा यथाशीघ्र किसान के खाते में बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
हरियाणा में गन्ना किसानों के लिए फसल बीमा भी मिलेगा ( PM Fasal Bima Yojana Haryana )
जिन किसान भाईयों की गन्ने की फसल खराब हो गयी है। उसे फसल काटने से 14 दिन पहले 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनियों को सूचित करना चाहिए। सभी किसानों तक बीमा राशि तुरंत पहुंच जाएगी। इसके अलावा किसानों को प्रति एकड़ 12,500 रुपये की मदद भी मिलेगी.
सबसे अधिक नुकसान हरियाणा में हुआ
हरियाणा राज्य में भारी बारिश और बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा नुकसान गन्ना किसानों को हुआ है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने किसानों को फसल मुआवजा देने का ऐलान किया है. उपमुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों को आश्वासन दिया है कि जिनकी फसल खराब हुई है वे आवेदन करें. इसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।’ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कई किसान मित्रों की गन्ने की फसल 75% तक नष्ट हो गई है. हरियाणा में यह अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ है और इस बाढ़ से लगभग पूरा राज्य प्रभावित हुआ है।
फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें? PM Fasal Bima Yojana Haryana
- सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाएं।
- जरूरी दस्तावेज के तौर पर पासपोर्ट साइज फोटो, खेत का खसरा नंबर, किसान का निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि रख सकते हैं.
- अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी आ रही है तो नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाएं और इस तरह योजना के लिए आवेदन करें।
- हरियाणा सरकार की किसी भी कृषि योजना के बारे में जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर विजिट करते रहें।