Ramai Awas Gharkul Yojana: भारत एक ऐसा देश है, जहां रहने वाली आबादी बहुत ज्यादा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में काफी ज्यादा भूमि उपलब्ध है। भारत के अंदर कई ऐसे परिवार है,जिनके पास ना ही अपनी भूमि है और ना ही अपना घर। ऐसी परिवारों के लिए सरकार हमेशा ही नई नई योजनाएं चलाती हैं। ऐसी ही एक योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिसका नाम है रमाई आवास घरकुल योजना। इस योजना के अंर्तगत राज्य के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और नव बौद्ध वर्ग के गरीब लोगों को राज्य सरकार के द्वारा घर उपलब्ध कराये जा रहे है। इस योजना के तहत एससी/एसटी समुदाय के लोगों के लिए सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा अब तक करीब 1.5 लाख घर स्वीकृत किये गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रमाई आवास घरकुल योजना के माध्यम से गरीब लोगों को 51 लाख घर प्रदान करने के लक्ष्य बनाया है।
Ramai Awas Gharkul Yojana रमाई आवास घरकुल योजना 2023 क्या है?
रमई आवास घरकुल योजना की शुरूआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गरीब अनुसूचित जाति (SC) एवं नवबौद्ध नागरिकों के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वहां के अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध नागरिक जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों को महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घर उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य सरकार की इस योजना का नाम घरकुल योजना रखा है। सरकार ने महाराष्ट्र घरकुल योजना के अंर्तगत कुल 51 लाख घर देने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा अब तक करीब 1.5 लाख घरों को स्वीकृति दी गई है।
Ramai Awas Gharkul Yojana महाराष्ट्र रमाई आवास घरकुल योजना का उद्देश्य
महाराष्ट्र रमाई आवास घरकुल योजना का उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग जो अनुसूचित जाति (SC) एवं नव बौद्ध हैं। उनके पास रहने के लिए अपना घर नही है, ऐसे लोगों को राज्य सरकार घर प्रदान करेगी। ताकि वे लोग भी एक सुखी एवं मान सम्मान के साथ जीवन-यापन कर सकें।
रमाई आवास घरकुल योजना के लिए ज़रूरी शर्ते
रमाई आवास घरकुल योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को महाराष्ट्र का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस योजना के तहत आवेदक को अनुसूचित जाति या फिर नवबौद्ध वर्ग का होना अनिवार्य है और वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाला होना चाहिए।
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
रमाई आवास घरकुल योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदनकर्ता को न्याय विभाग महाराष्ट्र शासन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपके सामने स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से रमाई आवास घरकुल योजना के विकल्प का लिंक दिखाई देगा। अब आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इस आवेदन फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारियां भरनी होगी और सभी दस्तावेजों को भी अपलोड करें। जानकारी भरते वक्त ध्यान रखें तो नाम और जन्म तिथि या कोई अन्य जानकारी गलत ना हो। सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म की एक बार जांच कर लें और सुनिश्चित करें। आखिरी में फॉर्म जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। जिसके बाद पोर्टल पर वापिस जाकर लॉगिन कर सकते हो।