Rashtriya Parivarik Labh Yojana: यदि आप आर्थिक रूप से परेशान है तो यह योजना आपके बहुत ही काम आने वाली है। जी हां, देश में कमजोर वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करने हेतू सरकार के द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं लागू होती है। जिसके अंतर्गत करोड़ों लोगों को सहायता प्रदान की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता देने हेतू सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लोगों को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। यह योजना राज्य के उन परिवारों के लिए शुरू की गई है, जिनके परिवार के मुखिया का किसी कारणवश निधन हो गया है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana: क्या है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतू गांव एवं शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत शुरू में 20,000 रूपए सहायता राशि के तौर पर दिए जाते थे, लेकिन बाद में इस बढ़ाकर 30,000 रूपए कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के परिवार को यह सहायता राशि उस स्थिति में प्रदान की जाएगी। जब किसी परिवार का एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति का अचानक निधन हो जाता है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश भर के हजारों परिवारों को लाभ मिल रहा है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana पारिवारिक लाभ योजना के उदेश्य क्या है ?
राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवारों की सहायता करना है, जिनके परिवार के कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति यानि उस घर के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गयी हो। वैसे तो परिवार से किसी भी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाने पर उनकी भरपाई कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे परिवार ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट जाता है और परिवार के बाकी सदस्यों को समझ नहीं आता है, कि परिवार की आजीविका को आगे कैसे चलाई जाएगा। बस इस बात को ध्यान में रखकर ही यूपी सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से परिवार का दुख तो कम नहीं किया जा सकता है लेकिन मुसीबत के वक्त परिवार को संभलने के लिए कुछ सहायता राशि जरूर मिल जाती है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana ऐसे करें पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन !
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के सदस्य की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर ही आवेदन करना होगा। इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। या फिर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी आप इसके होम पेज पर आ सकते है। इसके बाद आपको नया पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। जहां सबसे पहले आपको ऊपर अपने जिले का नाम व शहरी या ग्रामीण क्षेत्र को चुनना है। उसके बाद अपने व्यक्तिगत विवरण को देना होगा, जैसे-नाम, पता, वार्षिक आय, आय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र की फोटो अपलोड करनी होगी। फिर उसके बाद आपको बैंक डिटेल देनी है। तीसरे चरण में मृतक की डिटेल देनी होगी और पूरा विवरण देने के बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद दस्तावेजों को अटैच कर फॉर्म को सबमिट कर दें।