UP Bhagya Laxmi Yojana 2023: हमारे समाज में आज भी बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच रखी जाती है। जिसके चलते कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे । आज भी बेटियों को लोग बोझ समझते है और उन्हें जन्म से पहले ही मार देते है। ऐसे लोगों की इसी सोच में बदलाव लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने-अपने स्तर से योजनाओं का संचालन करती है। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जिसका नाम यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना रखा गया है। इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को 50,000 रुपए और बेटी की मां को 5,100 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है।
क्या है यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना 2023?
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का बैंक में अपना अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि यूपी सरकार के द्वारा जो राशि दी जाएगी, वह सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इस योजना के अंतर्गत जब लड़की 6वीं कक्षा में होगी, तो लड़की के अभिभावकों को 3,000 रुपए, आठवीं कक्षा में 5,000 रुपए, दसवीं कक्षा में 7,000 रुपए और 12वीं कक्षा में 8,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इस योजना के तहत जब लड़की 21 वर्ष की हो जाएगी तो लड़की के माता-पिता को 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता के तौर पर दिए जाएगे।
क्या है भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई भाग्यलक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य कन्याभ्रूण हत्या जैसे अपराधों पर लगाम लगाना है। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि कई लोग ऐसे है, जो बेटी का जन्म होने से पहले ही मार देते है। कई गरीब परिवार पैसों की तंगी के कारण लड़कियों को जन्म नहीं लेने देते है। जिसके कारण हमारे समाज में लड़कियों की संख्या घट रही है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी राज्य सरकार के द्वारा इस भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से बेटियों की भ्रूण हत्या पर रोक लगेगी।इसके साथ ही राज्य के लोगों की लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच में भी बदलाव आएगा। इससे बेटियों के जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा। इस योजना के जरिए बेटी के जन्म से ही उन्हें पढ़ाई के लिए धनराशि मिली शुरू हो जाएगी। जिससे लड़कियों की शादी में भी कोई समस्या नहीं आएगी।
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योजना हेतू आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने हेतू माता-पिता का आधारकार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, बेटी का हॉस्पिटल का जन्म प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फोटो जैसे डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है।
ऐसे करें योजना में आवेदन!
- सर्वप्रथम आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको योजना का एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
- उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारियां दर्ज करनी होगी।
- अब सभी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- अब एप्लीकेशन फॉर्म को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी या फिर महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
- तो इस योजना के लिए अप्लाई करने हेतू एप्लीकेशन फॉर्म उपलब्ध इस लिंक https://mahilakalyan.up.nic.in/ से प्राप्त करें।