UP Vidhwa Pension Yojana List : विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही है। इस योजना के जरिए यूपी सरकार महिलाओं के खाते में हर महीने मदद के लिए पैसे ट्रांसफर करती है. यदि आप इस यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है तो आप यूपी विधवा पेंशन योजना की सूची में जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं।
आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये का लाभ दे रही है. यूपी विधवा पेंशन योजना जिन लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं उनके खाते में बहुत जल्द पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं! यूपी विधवा पेंशन योजना सरकार ने इसके लिए एक सूची भी तैयार कर ली है ! जिससे पैसे ट्रांसफर हो जायेंगे !
यूपी विधवा पेंशन योजना की पात्रता (UP Vidhwa Pension Yojana List)
- इस यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ कमजोर एवं विधवा महिलाओं को मिलता है। वह इसके लिए आवेदन कर सकती हैं!
- इसमें आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
- यूपी विधवा पेंशन योजना: इसमें आवेदन करने वाली महिला की सालाना आय 2 लाख से कम होनी चाहिए.
- वहीं, ऐसी विधवा जिसने पुनर्विवाह किया हो और उसके बच्चे बड़े हो गए हों, उन्हें इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर किसी विधवा महिला के बच्चे बालिग हैं और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो उस महिला को उत्तर प्रदेश सरकार की इस पेंशन योजना का लाभ मिलता है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ
UP Vidhwa Pension Yojana List उत्तर प्रदेश सरकार उन महिलाओं को लाभ दे रही है जिनके पति की किसी कारणवश मृत्यु हो गई हो। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये पेंशन मिलती है. यूपी विधवा पेंशन योजना (यूपी विधवा पेंशन योजना) की रकम यूपी समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थी विधवा महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं की सूची में अपना नाम जांचने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा यूपी विधवा पेंशन योजना की सूची का स्टेटस जारी किया जाता है।
यह नियम तब होगा लागू जब विधवा के पास कोई बच्चा हो।
यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, विशेषकर अपनी कम आय साबित करने वाले आय दस्तावेज। यदि कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत वह बच्चे के 25 वर्ष की आयु होने तक पेंशन प्राप्त कर सकती है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सरकार उस महिला की पेंशन का भुगतान तब तक करती रहेगी जब तक कि वह 65 वर्ष की न हो जाए, यदि उसकी केवल एक लड़की है।