UP Viklang Pension Yojana 2023: ऐसे जरुरतमंद लोग, जो गरीब वर्ग से ताल्लुक रखते है। उन लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। फिर चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। दोनों ही समाज के कई वर्गों कोअलग-अलग तरह की योजनाओं के माध्यम से सहायता पहुंचाती है। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा की गई है। जिसका नाम विकलांग पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत यूपी राज्य सरकार लोगों को प्रतिमाह पांच सौ रुपये की पेंशन राशि प्रदान करती है। जिससे उन्हें सरकार की ओर से एक सहारा मिल जाता है और किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?
हमारे देश में कई लोग ऐसे है, जो मेहनत-मजदूरी से अपना जीवन नहीं गुजार सकते। ऐसे लोगों के लिएउत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साल 2016 में विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जाती है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली इस पेंशन राशि से उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। इस योजना के माध्यम से विकलांगों को प्रतिमाह 500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 18 वर्ष या फिर इससे अधिक विकलांग व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है।
क्या है उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई इस विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके और उन्हें किसी अन्य पर आश्रित नहीं होने पड़े। आप तो जानते है कि देश में कई लोग विकलांग है, जो मेहनत- मजदूरी करके अपनी जीवन यापन करने में असमर्थ है। इसी कारण उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है और वे आर्थिक रुप से कमजोर होते है इसी बात को ध्यान में रखकर यूपी सरकार ने इस विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। जिससे ऐसे लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सकें। इस योजना के जरिए सरकार विकलांगों को प्रतिमाह 500 रुपए पेंशन राशि आर्थिक मदद के तौर पर दी जाती है।
विकलांग पेंशन योजना के लाभ
उत्तर प्रदेश के सभी विकलांगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के जरिए राज्य के सभी विकलांगों को प्रतिमाह पांच सौ रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांगों को किसी पर आश्रित रहना नहीं पड़ेगा और वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विकलांग पेंशन योजना हेतू पात्रता
- उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है।
- इस योजना में आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत कम से कम 40 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है।
- गरीबी रेखा के नीचे का आय प्रमाण पत्र का होना जरूरी है।
- जिस परिवार की सलाना आय 46080 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 56460 रूपया शहरी इलाके में है।
- अगर कोई आवेदक किसी अन्य विकलांग योजना का लाभ ले रहे है तो वह इस योजना के पात्र नहीं है।
- किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
विकलांग पेंशन योजना हेतू डॉक्यूमेंट्स
यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फोटो जैसे डॉक्यूमेंट्स जरूरी है।
ऐसे करें विकलांग पेंशन योजना में आवेदन !
- इन विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने हेतू सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर विकलांग पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको यहां ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें जरुरी जानकारियां भरनी होगी।
- उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। अंत में कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें।
कैसे देखे योजना में आवेदन की स्थिति?
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति देखने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदन की स्थिति जानने के लिए लॉगिन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको यहां एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड डालना होगा।
- उसके बाद कैप्चा कोड भरकर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- तो इस योजना में आवेदन करन के लिए दिए गए आधिकारिक वेबसाइट के लिंक https://sspy-up.gov.in/ पर क्लिक करें।