महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तरह-तरह की योजनाएं संचालित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को 1,00,000 रूपए तक के प्रोजेक्ट पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिसकी मदद से राज्य की महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को विभिन इलाको में स्वरोजगार करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है ?
उत्तराखंड राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शुरु की गईमुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण योजना हैं। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा निश्चय किया गया, कि एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतू 1,00,000 रूपये तक के प्रोजेक्ट पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे महिलाओं को पशुपालन, मत्सय पालन, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मसाला, मिलेट्स समेत कई इलाकों में स्वरोजगार करने हेतू बढ़ावा मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य की 45 वर्ष तक की ऐसी महिलाएँ शामिल है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है या फिर अभी तक उनकी शादी नहीं की गई हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को भी दिया जाएगा।
क्या है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य ?
उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत महिलाओं को 1,00,000 रूपये तक के प्रोजेक्ट पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा और बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।
योजना हेतू जरूरी पात्रता एवं दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला को उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। इस योजना का लाभ केवल विधवा, विकलांग, जैसी कल्याणकारी योजना से पेंशन प्राप्त महिलाएं होंगी। इसके लिए महिला की न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष हो जरूरी है। इसके आलावा लाभार्थी महिला के परिवार का मासिक वेतन 6,000 रूपये से अधिक ना हो। इस योजना में आवेदन करने के लिए पैन कार्ड , आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज होने चाहिए।
ऐसे करें योजना में ऑनलाइन आवेदन !
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को अभी कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के सीएम द्वारा अभी इस योजना में आवेदन के लिए कोई भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई है और ना ही अभी तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट लांच की गई है।