Deen Dayal Upadhyaya Parivar Suraksha Yojana: भारत में रोड एक्सीडेंट एक गंभीर समस्या है, इसमें हर साल लाखो लोग अपनी जान गवाते हैं। ऐसे में एक्सीडेंट के दौरान विकलांग होने वाले व्यक्ति की ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसों की जरुरत पड़ती है। इसके लिए काफी लोग लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं लेकिन इन पॉलिसीज का प्रीमियम बहुत ही ज्यादा होता है। इसके कारण गरीब व मध्यम वर्गीय लोग इन लाइफ इंश्योरेंस का लाभ नहीं ले सकते। इसी प्रोब्लम का सोल्यूशन लेकर आई है हरियाणा सरकार की Deen Dayal Upadhyay Antyodyay Parivar Suraksha Yojana इस स्कीम के अंतर्गत आपको बीना एक रुपए का प्रीमियम भरे, एक्सीडेंट के दौरान बीमा सहाय दी जाती है।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको Deen Dayal Upadhyay Antyodyay Parivar Suraksha Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जैसे दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्या है? योजना का उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाले लाभ, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें आदि। तो अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और फ्री लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो आर्टिकल को लास्ट तक पढे।
Deen Dayal Upadhyay Antyodyay Parivar Suraksha Yojana
योजना का नाम | दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना |
किसने शुरु की | हरियाणा सरकार द्वारा |
उद्देश्य | देश के गरीब लोगों को लाइफ सुरक्षा प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के लोग |
लाभ | 3 लाख तक की लाइफ इंश्योरेंस |
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्या है
अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरु की गई एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम है। यह योजना देश के गरीब व मध्यम वर्गीय लोगो के लिए शूरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 6 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को रोड हादसे में होने वाले मृत्यु या विकलांगता होने पर लाइफ इंश्योरेंस के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की सहायता दी जाती है। इस योजना की ख़ास बात यह है की इसमें दूसरी लाईफ इंश्योरेंस स्कीम की तरह किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं भरना होता है।
इस अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम मंत्री सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मिलने वालली राशि को भी शामिल किया जाता है। यह योजना गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल योजना हैं। आप सिंपली दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का उद्देश्य
DDUAPSY का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सोसायटी के अन्य लोगों जैसी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करना व मुश्किल समय में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों को बीना कोई प्रीमियम भरे एक्सीडेंट के समय 3 लाख तक की लाइफ इंश्योरेंस दी जाती हैं।
Antyodyay Parivar Suraksha Yojana Eligibility Criteria
DDUAPSY योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निम्न प्रकार से है:
- आवेदक हरियाणा के रहने वाले होने चाहिए।
- आवेदक की आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक की Family ID/Parivar Pehchan Patra (PPP) नंबर होना चाहिए।
अगर आप उपरोक्त सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो इस योजना में आवेदन करने के लिए योग्य है।
Antyodyay Parivar Suraksha Yojana Benefits
इस योजना के तहत राज्य के लोगो को बीना किसी प्रीमियम भुगतान के एक्सीडेंट के समय 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है।
DDUAPSY के तहत मिलने वाली राशि लाभार्थी की आयु पर डिपेंड करती है। आयु वाइस मिलने वाली आर्थिक सहायता निम्न प्रकार है:
लाभार्थी की आयु | मिलने वाली राशि |
6 से 12 वर्ष | ₹1 लाख |
12 से 18 वर्ष | ₹2 लाख |
18 से 25 वर्ष | ₹3 लाख |
25 से 45 वर्ष | ₹5 लाख |
45 से 60 वर्ष | ₹3 लाख |
Deen Dayal Upadhyay Antyodyay Parivar Suraksha Yojana Required Documents
हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- फैमिली पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र या स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र
- हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें
अगर आपके परिवार में किसी का एक्सिडेंट से मृत्यु होता है या कोई विकलंगता आती है और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपकों हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में आवेदन करना होगा। आप निम्न प्रॉसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ईजीली आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले DDUAPSY की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यहां होम पेज पर राइट साइड कॉर्नर पर क्लिक करके Apply Scheme ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपको अपना फैमिली PPD ID और ओटीपी दर्ज कर Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही OTP सबमिट करते हैं आपके सामने पूरी फैमिली इन्फॉर्मेशन ओपन हों जायेगी।
- यहां से आपको जिस व्यक्ती का मृत्यु या डिसेब्लिटी हुई हों, वो सिलेक्ट करें।
- अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म ओपन होगा, यहां डेथ या एक्सीडेंट Date, नाम, अड्रेस आदि चीजे दर्ज करनी है।
तो, इस तरह आप इस हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में घर बैठें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आप बाद में इसी साइट पर जाकर Deen Dayal Upadhyaya Parivar Suraksha Yojana status check भी चैक कर सकते हैं। आपको सिम्पली View Request पर क्लिक कर, PPD ID और ओटीपी दर्ज कर देने है।
Conclusion – Deen Dayal Upadhyaya Parivar Suraksha Yojana 2024 in Hindi
तो यह थीं संपूर्ण जानकारी हरियाणा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2024 के बारे में। उम्मीद है आपको यह आर्टिकल पसन्द आया होगा और सारी चीज़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और घर परिवार मैं किसी का एक्सीडेंटली डेथ या डिसेब्लिटी हुई है, तो आप इस योजना में आवेदन करके 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
वैसे तो हमने योजना से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे रिलेटिड कोई सवाल या सूझाव है तो कॉमेंट बॉक्स में बताएं, हम जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करेगें। और अगर आप ऐसी ही सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, तो Yojana 24×7 को बुकमार्क में सेव करके रखें।
आर्टिकल को अंत तक पढ़ने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद !!