प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा कई प्रकार की योजनाओ का संचालन अपने कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इस को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा एक योजना शुरू की गई है। जिसका नाम ईडीएलआई योजना रखा गया है। इस योजना को ईपीएफओ के द्वारा सन 1976 से संचालित किया जा रहा है,इस योजना के तहत प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ईपीएफओ के द्वारा बीमा प्रदान किया जाता है। कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले बीमा कर्मचारियों की अचानक मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार वालों को प्रदान किया जाता है। जिससे इस बीमा की सहायता से सभी कर्मचारी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकें।
क्या है ईडीएलई योजना ?
प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा अपने कर्मचारियों को बीमा सहायता प्रदान करने हेतू ईडीएलई योजना की शुरुआत की गई है। कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना एक बीमा आधारित योजना है। इस योजना को प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए संचालित किया जाता है। इसके अलावा इस योजना का पूरा नाम एंप्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना है, ऐसे कर्मचारी जिनकी कार्य के दौरान अचानक मौत हो जाती है उन कर्मचारियों के परिवार वालों को बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत कर्मचारी के परिवार वालो को 12 माह के वेतन की 35 गुना धनराशि प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा प्रदान की जाएगी। यह राशि ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपए तक की हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना का लाभ कर्मचारी के परिवार वालों को कर्मचारी की मौत की स्थिति में प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी के परिवार वालों को बीमा की राशि तब ही दी जाएगी, जब कर्मचारी द्वारा 12 महीने के भीतर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में कार्य किया गया होगा। इसके अलावा प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा 0.5% की दर से न्यूनतम अंशदान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के मासिक वेतन में से दिया जाएगा, इसके विपरीत किसी भी प्रकार का अंशदान करने की कर्मचारी को आवश्यकता नहीं है।
ईडीएलई का उद्देश्य क्या है?
ईडीएलई योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे कर्मचारी जो ईपीएफओ के अंर्तगत आते है उनकी मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजनों को बीमा राशि प्रदान करना है। इससे कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकेगी, ताकि उनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। इसके अलावा कर्मचारी के परिजनों को मिलने वाली यह आर्थिक सहायता राशि कर्मचारी को मिलने वाले 12 महीनों के मासिक वेतन का 35 गुना होती है,जो भी परिवार इसका लाभ लेना चाहते है। उन्हें ईडीएलआई फॉर्म 5 आईएफ भरना आवश्यक होता है। खास तौर से यह योजना ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। इसके माध्यम से कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में बीमा प्रदान किया जाता है,ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े।
ऐसे करें योजना के अंतर्गत आवेदन
इस योजना में आवदेन करने के लिए सबसे पहले आपको बीमा क्लेम हेतु ईडीएलआई फॉर्म 5 IF प्राप्त कर लेना है। अब इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरना है। इसके बाद उस फॉर्म को कंपनी या संस्थान में जमा करना है। फिर इस फॉर्म को उस संस्थान में जमा करना होगा, जहां पर कर्मचारी ने आखिरी दिनों में कार्य किया जा रहा होगा। इसके बाद आपके आवेदन को संस्थान के द्वारा ईडीएलआई फॉर्म 5 IF को वेरीफाई किया जाएगा। अगर कंपनी के द्वारा यह देखा जाता है कि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है तो इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि पंजीकृत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप गजटेड अधिकारी, मैजिस्ट्रेट,ग्राम पंचायत के अध्यक्ष,पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टर, सांसद या विधायक, सीबीटी ईपीएस के क्षेत्रीय समिति के सदस्य, नगर पालिका या जिला स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष व सचिव व सदस्य, उस बैंक का मैनेजर जिस बैंक में कर्मचारी का खाता रखा गया था आदि किसी एक के द्वारा फॉर्म को वेरीफाई करा सकते हैं।