हमारे देश में आज भी कई लोग ऐसे है, जो लड़कियों को खुद पर बोझ मानते है और गर्भ में ही उनकी हत्या कर देते है। इसी सोच को बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2016 को लड़कियों के अनुपात में सुधार करने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतू माझी भाग्यश्री कन्या योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले ऐसे लोग, जो एक लड़की का जन्म होने के बाद एक वर्ष के अंदर नसबंदी करा लेते है, सरकार के द्वारा उन्हें 50,000 रूपये की धनराशि बालिका के नाम पर बैंक में जमा कर दी जाएगी।माझी भाग्यश्री कन्या योजना के अंतर्गत यदि माता पिता दूसरी बेटी के जन्म लेने के बाद परिवार नियोजन अपनाते है,तो उन्हें नसबंदी कराने के बाद दोनों लड़कियों के नाम पर सरकार के द्वारा 25,000-25,000 रूपये बैंक में जमा कराए जाएंगे।
क्या है माझी भाग्यश्री कन्या योजना 2023?
माझी भाग्यश्री कन्या योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के एक ही व्यक्ति की दो बेटियों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा। इस भाग्यश्री कन्या योजना के तहत माता पिता को एक बेटी के जन्म के बाद 1 साल के भीतर ही नसबंदी कराने होगी और दूसरी बेटी के जन्म होने के 6 महीने के अंदर ही नसबंदी करवानी जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत पहले ऐसे बीपीएल धारक परिवार पात्र थे, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए तक थी। अब इस नई नीति के मुताबिक, इस योजना के अन्तर्गत बालिका के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से बढ़ा कर 7.5 लाख रूपये तक कर दी गई हैं। और महाराष्ट्र के वो परिवार भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, जिनकी सालाना आय 7.5 लाख रूपये है।
माझी भाग्यश्री कन्या योजना के उद्देश्य क्या है?
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई इस भाग्यश्री कन्या योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के अनुपात में सुधार करना और उन्हें शिक्षा के लिए बढ़ावा देना और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाना है। आज भी कई लोग ऐसे है,जो लड़कियों को बोझ समझते है,लड़कियों को अधिक पढ़ने नहीं देते है। इस समस्या को ध्यान में रखकर ही महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया है इसके माध्यम से लड़कियों के अनुपात में सुधार होगा। इसके अलावा लिंग निर्धारण एवं कन्या भ्रूण हत्या की दर में भी गिरावट आएगी। इसके साथ ही लड़कियों को शिक्षा के लिए बढ़ावा मिलेगा और राज्य के लोगों की सोच में भी बदलाव आएगा
योजना के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स
इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र का स्थाई निवासी होना चाहिए। यदि किसी के दो बेटियां है तो भी वो इस योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन अगर तीसरा बच्चा हो जाता है तो पहले जन्मीं द लड़कियों को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसके अलावा आवेदक के पास आधार कार्ड,माता या लड़की का बैंक अकाउंट, पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोन नंबर और पासपोर्ट फोटो जैसे डॉक्युमेंट्स का होना जरूरी है।
ऐसे करें माझी भाग्यश्री कन्या योजना के लिए आवेदन?
इसके लिए आवेदक को महाराष्ट्र शासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब योजना की एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ को डाउनलोड करना है। फिर आवेदन फॉर्म में सभी जानकारियां भरना है। अब सभी डॉक्युमेंट्स को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद पास के महिला और बाल विकास के कार्यालय में जाकर फॉर्म को जमा कर देना है।