Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana: आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं, बच्चों और बेरोजगार लोगों की सहायता करने हेतू सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चलाती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐसी ही एक योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना है। जिसके माध्यम से महिलाओं को सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा।
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना क्या है?
इस योजना की शुरुआत साल 2009-2010 में महिला कोष के द्वारा की गई थी। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने में सहायता की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उनको एक लाख रूपए तक का लोन दिया जाएगा। जिससे वह अपना नया रोजगार शुरू कर पाएंगी। यह लोन उन्हें उचित ब्याज दर पर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 35 से 45 वर्ष तक की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सहायता समूह से संबंधित महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती है। योजना के तहत मिलने वाले लोन को लाभार्थी महिलाओं को केवल 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर देना होगा। इस लोन को महिलाएं पांच वर्ष के भीतर लौटा सकती है।
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana क्या है सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य ?
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना हैं। इसके माध्यम से राज्य सरकार ने सभी महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण देने के लिए किया है। ताकि सभी महिलाएं अपना लघु उद्योग शुरू हो कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। जब महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वे आत्मनिर्भर बन सकेगी। इस योजना के माध्यम से ना केवल आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी बल्कि महिलाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। इस तरह सही मायनों में प्रदेश की महिलाओं का सशक्ति करण होगा।
योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
यदि आप भी इस सक्षम योजना का लाभ लेना चाहती है तो इसके लिए आवेदक महिला को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके तहत सभी स्वयं सहायता केंद्र की महिलाएं भी आवेदन कर सकती है। प्रदेश की महिलाएं 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाएं बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। प्रदेश की वे गरीब महिलाएं जिनके पति की मौत हो गई हो प्रदेश की कानूनी तौर पर तलाक़शुदा या परित्यक्ता महिलाएं आवेदन कर सकती है। Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana में ट्रांसजेंडर महिलाएं भी आवेदन कर सकते हैं। एचआईवी पॉजिटिव महिलाएं और यौन उत्पीड़ित महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्रता रखेंगी।
मुख्यमंत्री सक्षम योजना आवेदन करने के लिए प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को संबंधित कार्यालय या फिर अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाएं। उसके बाद सक्षम सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म ले। फिर आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियां भरें। सभी जानकारियां भरने के पश्चात सभी जरूरी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें। इसके बाद आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें। इसके बाद आवेदन पत्र में दी हुई सभी जानकारी की संबंधित अधिकारी जांच करेंगे। यदि सभी जानकारी का सत्यापन हो जाता है, इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।