UP Shishu Hitlabh Yojana 2024: आप सभी यह तो जानते ही है, कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती है। जिससे उन श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। इन्हीं में एक यूपी शिशु हितलाभ योजना (UP Shishu Hitlabh Yojana) की शुरुआत हाल ही में की गई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के नवाजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था यूपी सरकार के द्वारा की जाएगी।
UP Shishu Hitlabh Yojana 2024: यूपी शिशु हितलाभ योजना क्या है?
योजना का नाम | यूपी शिशु हितलाभ योजना |
किसके द्वारा शुरू हुई | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर पौष्टिक आहार प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://upbocw.in/ |
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिशु हितलाभ योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना से भवन और कई सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत, जिन श्रमिकों का पंजीकरण हो रखा है, उनके नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना में शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था उसके दो वर्ष की आयु पूर्ण होने ततक के लिए कराई जाएगी।
बता दें, कि सभी रजिस्टर्ड कर्मकारों के अधिकतम दो बच्चों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा लड़का होने पर 10,000 और लड़की होने पर 12,000 प्रति शिशु की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त राशि दी जाएगी। निकटतम श्रम विभाग या फिर संबंधित तहसील के तहसीलदार या फिर इसके अलावास संबंधित विकास खंड कार्यालय के पास एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। दूसरे वर्ष में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतू लाभार्थी के द्वारा इस बात का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा, कि संबंधित शिशु जीवित है।
UP Shishu Hitlabh Yojana: यूपी शिशु हितलाभ योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर लिए पौष्टिक आहार मुहैया कराना है। इस योजना के अंतर्गत बच्चें की आयु 2 वर्ष पूरी होने तक सरकार द्वारा बच्चे के पौष्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी श्रमिक के लड़का होता है तो 10000 रुपए और लड़की के होने पर 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के संचालित होने से प्रदेश के श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे।
UP Shishu Hitlabh Yojana की पात्रता
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- एक परिवार के केवल दो बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
UP Shishu Hitlabh Yojana: आवेदन करने हेतू दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- आयु का प्रमाण
- बर्थ- सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ई-मेल आईडी
UP Shishu Hitlabh Yojana: योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
- लाभार्थी को सबसे पहले प्रसव के एक साल के अंदर ही श्रम कार्यालय या संबंधित तहसीलदार या फिर खंड विकास अधिकारी से आवेदन-फॉर्म प्राप्त कर लें।
- अब आपको आवेदन-फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरकर दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- उसके बाद आपको यह फॉर्म उसी कार्यालय में जमा करना है, जहां से आपने इसे लिया है।