राज्य के विकलांग लोगों के लिए पंजाब सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पंजाब के 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग लोगों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी, क्योंकि विकलांग व्यक्ति ना ही तो कोई नौकरी कर सकता है और ना ही मजदूरी करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होता है। जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ही सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। ताकि उन तक आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकें।
पंजाब पेंशन विकलांग योजना क्या है?
पंजाब सरकार के द्वारा विकलांगों की आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए पंजाब विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को समाज कल्याण विभाग पंजाब सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत पंजाब राज्य के जो लोग 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है,उन्हें सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके लिए विकलांगों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की धनराशि पेंशन के रूप मे प्रदान की जाएगी।
विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का उद्देश्य
पंजाब सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी विकलांगों को पेंशन योजना देना है। ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना होना पड़े और वह आत्मनिर्भर बन सकें। यह तो आप सभी जानते है कि विकलांग व्यक्ति काम करने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं है। जिसके कारण वह नौकरी नहीं कर सकते है और उन्हें अपनी रोजाना की जरुरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसे लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पंजाब विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://punjab.gov.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको पेंशन योजना के लिए फॉर्म की लिस्ट नजर आएगी।
फिर आपको डिस्एबल्ड पर्सन पेंशन के सामने पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करना होगा। क्लिक करते ही न्यू विंडो में पंजाब विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म खुलेगा, अब इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लें। अब आप आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी आदि भरें। सभी जानकारी भरने के बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है, तो इस फॉर्म को विकास अधिकारी पंचायत समिति में जाकर जमा करें। अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी है, तो इस फॉर्म को आप उपखंड अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा करें। जिसके बाद अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेंगे। अगर आप इस योजना के पात्र हुए। तो इसके तहत मिलने वाली पेंशन राशि हर महीने आपके बैंक में जमा की जाएगी।