Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2023: हरियाणा राज्य के छोटे और बड़े दोनों प्रकार के व्यापारियों के आगे बढ़ान के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। जिससे राज्य में व्यापार के क्षेत्र की नींव को मजबूर किया जा सके। हरियाणा सरकार के द्वारा 30 सितंबर 2022 को हरियाणा राज्य के छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने एवं बाढ़, आग और चक्रवात आदि से होने वाले नुकसान की भरपाई करने हेतू एक और नई योजना को लागू करने की घोषणा की है। जिसका नाम मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है। इस योजना के तहत राज्य के छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्र में रियायती दरों पर बूथ मुहैया कराएगी और इन बूथों पर व्यापारियों को बाजार रेट में 25% की छूट दी जाएगी।
Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2023
क्या है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना?
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को हरियाणा राज्य के छोटे बड़े व्यापारियों कारोबारियों के लिए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत छोटे- बड़े व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़, चक्रवर्ती एवं तूफान से होने वाले स्टॉक की नुकसान की पूर्ति की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्र में रियायती दरों पर बूथ मुहैया कराया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा इन बूथों पर व्यापारियों को बाजार भाव में 25% की छूट भी प्रदान की जाएगी लेकिन यह छूट कब्जाधारियों को नहीं प्रदान की जाएगी। इस समय बूथ की कीमत 17 लाख रूपए है लेकिन छूट के बाद यह बूथ व्यापारियों को केवल 13 लाख रुपए में ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सरकार के द्वार व्यापारियों को बैंक से 75% लोन प्रदान कराने की व्यवस्था भी कराई गई है।
क्या है व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का उद्देश्य?
हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के छोटे-बड़े व्यापारियों को बीमा प्रदान कराना है। जिससे आग और बाढ़ की स्थिति में होने वाले नुकसान की भरपाई से व्यापारियों को बचाया जा सकें और भविष्य में व्यापारियों को ऐसी आपदा का सामना नहीं करना पड़ें। सरकार द्वारा इसके लिए शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से व्यापारियों को पक्के बूथ आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के माध्यम से सरकार व्यापारी को बाजार भाव में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। जिससे छोटे व्यापारी सम्मानपूर्वक अपनी जीवन यापन कर सकेंगे।
योजना में आवेदन करने हेतू जरूरी पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। राज्य के छोटे व्यापारी ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। जबकि कब्जाधारियों को छूट नहीं दी जाएगी।
कैसे करें योजना के अंतर्गत आवेदन?
इस योजना में हरियाणा राज्य के जो छोटे व्यापारी आवेदन करना चाहते है उनको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। इस योजना की अभी घोषणा ही की गई है।