Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme 2023: बेरोजगारी देश की एक गंभीर समस्या बन गई है। इसे दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर से योजनाएं संचालित करती है। ऐसे ही एक योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने की कोशिश की जा रही है।
जिससे राज्य का हर युवा आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के लिए सहायता मिल सके। इसके अंतर्गत योग्य युवाओं को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme 2023 के बारे में जानकारी
स्व-रोजगार के लिए लोन दिलाएगी सरकार
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंर्तगत राज्य के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं पात्र माना जायेगा। इस युवा स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत जो भी युवा उद्योग क्षेत्र के लिए आवेदन करना चाहते है उन्हें सरकार के द्वारा 25 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और जो युवा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है उन्हें 10 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इतना ही नहीं बल्कि परियोजना लागत की कुल राशि का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी भी राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
क्या है युवा स्व-रोजगार योजना का उद्देश्य?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं की बेरोजगारी की समस्या से निजात पाना है। ऐसे युवा जो शिक्षित होने के बावजूद भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेगी। यदि वे आर्थिक समस्या के कारण अपना खुद का रोजगार उत्पन्न नही कर पा रहें हैं राज्य सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अंतर्गत युवा अपना खुद का रोजगार उत्पन्न कर सकते है। और आत्मनिर्भर बन सकते है।
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योजना के लिए जरुरी पात्रता एवं दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को कम से कम हाई स्कूल पास होना जरुरी है। आवेदन करने वाला व्यक्ति या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य कम से कम एक बार लाभान्वित होगा। इसके अलावा आवेदक को शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना जरुर होगा,जो उसकी पात्रता शर्तों की पूर्ति के बारे में दिया गया होगा। इसके साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड ,स्थायी निवास प्रमाण पत्र , आइडेंटिटी कार्ड , शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट्स, आयु प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र , पैन कार्ड ,राशन कार्ड , बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फोटोग्राफ जैसे डॉक्युमेंट्स का होना अनिवार्य हैं।
ऐसे करें योजना में ऑनलाइन आवेदन !
इसमें आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले योजना की उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब होम पेज पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारियां भरनी है और सबमिट करना है।