Haryana Shramik Sahayata Yojana 2023: राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा श्रमिक सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के असंगठित क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूर, कचरा बीनने वाले, रिक्शा चालक ,रेस्टोरेंट में काम करने वाले श्रमिक , सिक्योरिटी गार्ड , व इससे सम्बंधित काम करने वाली लेबर आदि को हरियाणा सरकार के द्वारा प्रतिमाह 4 हजार रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी । ताकि उन्हें अपने साथ – साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद मिल सके।
Haryana Shramik Sahayata Yojana 2023
क्या है हरियाणा श्रमिक सहायता योजना?
पूरे देश में कोरोना संक्रमण के कारण देश में कई लोगो की मृत्यु हो चुकी है और कई इस महामारी की चपेट में है। इस वायरस को कम करने हेतू पूरे भारत देश में 3 मई तक का लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉक डाउन की वजह से मजदुर लोग अपना और अपने परिवार भरण पोषण करने के लिए बाहर नहीं जा पाए। इसलिए ऐसे वक्त में मजदुर लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के मजदूर लोगों की आर्थिक सहायता करने का फैसला किया है। इस योजना Haryana Shramik Sahayata Yojana 2023 के अंतर्गत सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतू राज्य के असंगठित क्षेत्रो के मजदूरों को इस योजना के तहत पंजीकरण करना होगा।
क्या है श्रमिक सहायता योजना का उद्देश्य?
इस श्रमिक सहायता योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है।जिसका उद्देश्य कोरोना काल के दौरान असंगठित मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं। पूरे देश में लगे लॉकडाउन के कारण राज्य के मजदूर अपना जीवन यापन करने के लिए रोज बाहर कमाने के लिए जाते थे। वह बाहर जाने में असमर्थ है। यह समय देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद कीमती है। इस वक्त में हरियाणा सरकार इस हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता के जरिए कुछ सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के संगठित क्षेत्रो के श्रमिकों को अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है।
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सहायता योजना के लिए आवश्यक पात्रता
- हरियाणा का स्थायी निवासी ही इस योजना में आवेदन कर सकता है।
- इसमें दिहाड़ी एवं निर्माण का कार्य करने वाले असंगठित मजदूरों को ही राज्य सरकार द्वारा लाभ दिया जाएगा ।
- ऐसे व्यक्ति जिनका बैंक में अकाउंट है, आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ।
- इस योजना का लाभ लेने वाला श्रमिक नाबालिग नहीं होना चाहिए और उसकी उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
श्रमिक सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फोटो जैसे डॉक्युमेंट्स आवेदक के पास होना चाहिए।
कैसे करें योजना में पंजीकरण?
- आवेदन करने वाले को इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- फिर आपको डाउनलोड फिजिकल फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ खुल जाएगी।
- अब इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा।
- उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी और सभी जरूरी दस्तावजों को अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म सरपंच , जिला परिषद् सदस्य या ब्लॉक समिति सदस्य सरकारी अधिकारी के विभाग में जमा करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फिर से इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपको अपने होम पेज पर दाएँ ओर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप पुराने यूजर हैं, तो आप सीधे ही लॉगिन कर सकते हैं और यदि नए यूजर है तो इसके लिए आपको आईडी एवं पासवर्ड की जरुरत होगी। इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए दिए गए लिंक https://poorpreg.haryana.gov.in/ पर क्लिक करें।