Haryana Viklang Pension Yojana 2024: देश के बुजुर्गों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होती रहती है। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना पहले भी शुरू की गई थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी खामियां थी,जिसके चलते इस योजना को बंद कर दिया गया था।
मगर अब एक बार फिर से इस योजना को विकलांग लोगों के लिए फिर से शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य में रहने वाला ऐसा विकलांग व्यक्ति जो किसी अन्य योजना से जुड़ा हुआ ना हो,वह इसका लाभ ले सकता है। इस योजना के तहत 60% तक विकलांग होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
Haryana Viklang Pension Yojana 2024
इस हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 को एक बार फिर से शुरू किया गया है। इस योजना ने राज्य के विकलांग व्यक्तियों में एक न्यू ऊर्जा संचार का कार्य किया है। इस पेंशन योजना के शुरू होने से विकलांगों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस योजना के विकलांगों को सम्मान से जीने के लिए शक्ति मिली है।
अपनी-अपनी छोटी-छोटी जरुरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस विकलांग पेंशन योजना से लाभान्वित होने के लिए विकलांग व्यक्ति को हरियाणा राज्य की निवासी होना जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का विकलांगकता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए। आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें उनकी विकलांगता के अनुसार विकलांग पेंशन प्रदान की जाएगी।
Details Of Haryana Viklang Pension Yojana 2024
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के विकलांग व्यक्ति |
साल | 2024 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
Haryana Viklang Pension Yojana 2024: योजना का उद्देश्य
इस हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहायता देना है। जैसा कि आप जानते है, कि विकलांगों की स्थिति कितनी दयनीय होती है, वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते है। जिससे दिव्यांगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को पेंशन प्रदान कर उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। ताकि उन्हें अपनी छोटी-छोटी दैनिक जरुरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना हो।
Haryana Viklang Pension Yojana 2024: किसको नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- जो वृद्ध पेंशन योजना से लाभान्वित ना हो।
- जो विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं।
- विकलांगों के पास तीन-चार पहिया वाहन हो।
- विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी पद पर कार्यरत हो।
Haryana Viklang Pension Yojana 2024: योजना के लिए पात्रताएं
- हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो।
- आयु-सीमा कम से कम 18 वर्ष हो।
- कम से कम 3 वर्ष की अवधि से हरियाणा राज्य में रहा हो।
- विकलांग व्यक्ति की विकलांगता का सर्टिफिकेट हो, जिसमें उसे 60% से 100% विकलांग हो।
- शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति इसका लाभ ले सके।
- कम देखने वाले व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।
Haryana Viklang Pension Yojana 2024: जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- हरियाणा राज्य का मूल निवासी प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- कार्ड राशन कार्ड
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
Haryana Viklang Pension Yojana 2024: योजना की आवेदन प्रक्रिया
- इस विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त लेने के लिए आवेदक ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाना होगा।
- आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- सबसे पहले इस योजना का आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर ‘हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ’ पर क्लिक करना होगा।
- जिसके सामने डाउनलोड पर क्लिक करना है, इस फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
- डाउनलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाने के फॉर्म को भर लें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करके संबंधित कार्यालय में जमा करा दें।
- उसके कुछ दिनों के बाद आपको सूचना दे दी जाएगी, जो इसमें सिलेक्ट होंगे, ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग’ हरियाणा सरकार के द्वारा विकलांगता पेंशन प्रदान की जाएगी।